सोनभद्र

मारपीट के मामले में दो दोषियों को पांच-पांच वर्ष की कठोर कैद

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दैनिक बुद्ध का संदेश
सोनभद्र। साढ़े 12 वर्ष पूर्व आने-जाने के विवाद में लाठी-डंडे से मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में गुरुवार को सत्र न्यायाधीश राम सुलीन सिंह की अदालत ने दो दोषियों संतोष मौर्य और सोनू मौर्य को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर 3-3 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न देने पर 3-3 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समाहित की जाएगी।अभियोजन पक्ष के मुताबिक, मधुपुर (कोइलहिया), थाना रॉबर्ट्सगंज निवासी रामसूरत मौर्य ने थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि 25 जनवरी 2014 को वह गांव के संतोष मौर्य और सोनू मौर्य के घर के सामने से जा रहा था। इसी दौरान आने-जाने के विवाद को लेकर दोनों ने उसे गाली देना शुरू कर दिया। रामसूरत ने जब कहा कि एक ही रास्ता है, तो कहां से जाएं, इस पर दोनों ने लाठी-डंडे से उसकी पिटाई कर दी। मारपीट में उसके कान, आंख के पास और सीने में गंभीर चोटें आईं। ग्रामीणों की मदद से उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल लोढ़ी ले जाया गया।तहरीर के आधार पर पुलिस ने एनसीआर दर्ज की। 27 जनवरी को जिला अस्पताल में रामसूरत का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। बाद में न्यायालय के आदेश पर मामले की विवेचना की गई। पर्याप्त साक्ष्य मिलने और गंभीर चोटों के आधार पर पुलिस ने धारा 308 आईपीसी की बढ़ोतरी करते हुए संतोष मौर्य और सोनू मौर्य के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।सुनवाई के दौरान अभियुक्तों के अधिवक्ताओं ने इसे पहला अपराध बताते हुए कम से कम दंड दिए जाने की मांग की। वहीं जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ज्ञानेंद्र शरण रॉय ने मामले को गंभीर बताते हुए अधिकतम दंड दिए जाने की पैरवी की। दोनों पक्षों के तर्क सुनने, गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अदालत ने संतोष मौर्य और सोनू मौर्य को दोषसिद्ध पाया और पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर 3-3 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न देने पर 3-3 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

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