दिव्यांगजनों के लिए सुनहरा अवसररू मिलेगी मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल
दैनिक सत्ता मंत्र
बहराइच। दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके आवागमन को सुगम एवं सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल वितरण योजना के लिए पात्रता, आय सीमा एवं आवश्यक दस्तावेजों संबंधी दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। विभाग ने पात्र दिव्यांगजनों से समय रहते आवेदन कर योजना का लाभ उठाने की अपील की है। जारी गाइडलाइन के अनुसार योजना का लाभ केवल उन्हीं दिव्यांगजनों को मिलेगा जिनकी आयु 16 वर्ष या उससे अधिक है तथा उनके पास 80 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता का डिजिटल यूडीआईडी कार्ड उपलब्ध है। इसके साथ ही आवेदक की सभी स्रोतों से कुल मासिक आय ₹22,500 से कम होना अनिवार्य है। योजना की एक महत्वपूर्ण शर्त यह भी है कि आवेदक ने पिछले पांच वर्षों के दौरान भारत सरकार, राज्य सरकार अथवा किसी शासकीय, अशासकीय या सामाजिक संस्था से मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल का लाभ प्राप्त न किया हो। आवेदन के साथ आधार कार्ड, 80 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता का डिजिटल यूडीआईडी कार्ड तथा आय प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। आय प्रमाण-पत्र के रूप में राजस्व विभाग या तहसील से जारी प्रमाण-पत्र, बीपीएल कार्ड, मनरेगा कार्ड अथवा सांसद, विधायक या ग्राम प्रधान द्वारा जारी/स्वप्रमाणित आय प्रमाण-पत्र मान्य होंगे।
समय रहते करें आवेदन संबंधित विभाग ने पात्र दिव्यांगजनों से अपील की है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समय रहते आवेदन करें, ताकि योजना का लाभ प्राप्त कर वे आत्मनिर्भर जीवन की ओर एक मजबूत कदम बढ़ा सकें।
