ब्रांडेड सुपारी में कथित हेराफेरी के मामले में पांच लोगों पर दर्ज हुआ मुकदमा

दैनिक बुद्ध का संदेश
मिश्रौलिया/सिद्धार्थनगर।ब्रांडेड सुपारी के पैकेट से कथित तौर पर छेड़छाड़ कर निर्धारित मात्रा से कम सुपारी निकालने, दोबारा पैकिंग करने और बिक्री करने के आरोप में मिश्रौलिया थाने में पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने बीएनएस की धारा 318(4), 352 और 351(3) के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।एफआइआर के अनुसार, वाराणसी निवासी कंपनी के अधिकृत पावर ऑफ अटार्नी की ओर से दी गई तहरीर में बजरंगी पुत्र तीरथ, प्रिंस पुत्र बजरंगी, कैलाश पुत्र मोतीलाल, बबलू पुत्र अज्ञात और मोतीलाल जायसवाल पुत्र अज्ञात, निवासी कनकटी चौकी, चौतिया, थाना मिश्रौलिया पर बनारसी आर्शिक सुगंधित सुपारी और अंकल मीठी सुपारी के पैकेट से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि पैकेट खोलकर उसमें से निर्धारित मात्रा में सुपारी निकाल ली जाती थी और बाद में उसे सफेद पन्नी से दोबारा पैक कर बिक्री के लिए तैयार किया जाता था। तहरीर में ऐसे पैकेटों की अन्य राज्यों में सप्लाई किए जाने का भी आरोप लगाया गया है।एफआइआर के मुताबिक, संयुक्त टीम की छापेमारी में मौके से संदिग्ध सुपारी का स्टॉक, सफेद पन्नी में पैक सुपारी समेत अन्य सामग्री बरामद हुई। शिकायतकर्ता की ओर से उपलब्ध कराए गए वीडियो फुटेज का भी एफआइआर में उल्लेख किया गया है। तहरीर में 27 अगस्त 2026 को छापेमारी के दौरान शिकायतकर्ता और टीम के साथ गाली-गलौज करने तथा जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया गया है।मिश्रौलिया थाना प्रभारी रामदेव ने बताया कि तहरीर के आधार पर शनिवार को प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की विवेचना प्रचलित है। जांच में सामने आने वाले साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
