सदावृक्ष उर्फ गुड्डू यादव छह माह के लिए जिला बदर

दैनिक बुद्ध का संदेश
खेसरहा। थाना खेसरहा क्षेत्र के कुर्थिया निवासी सदावृक्ष उर्फ गुड्डू यादव के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर शिवशरणप्पा जीएन ने उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियमए 1970 के तहत उसे छह माह के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया है। जिलाधिकारी न्यायालय से 14 सितंबर 2026 को जारी आदेश में पुलिस रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया गया कि सदावृक्ष उर्फ गुड्डू यादव के खिलाफ थाना खेसरहा में विभिन्न आपराधिक धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने उसकी आपराधिक गतिविधियों का उल्लेख करते हुए जिला बदर की कार्रवाई की संस्तुति की थी। मामले में न्यायालय ने नोटिस जारी कर आरोपी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया। आरोपी की ओर से जवाब दाखिल कर आरोपों और दर्ज मुकदमों के संबंध में अपना पक्ष रखा गया। इसके बाद न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के तर्कए पुलिस रिपोर्ट और उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण किया। अभिलेखों के परीक्षण के बाद जिलाधिकारी ने सदावृक्ष उर्फ गुड्डू यादव को छह माह की अवधि के लिए जनपद सिद्धार्थनगर की सीमा से बाहर रहने का आदेश दिया। जिला बदर अवधि के दौरान उसके जिले की सीमा में प्रवेश पर रोक रहेगी। साथ ही उसे निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपने निवास और ठिकाने की सूचना संबंधित थाना प्रभारी को देने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
