जिला बदर अभियुक्त के विरुद्ध बांसी पुलिस ने की कार्रवाई

दैनिक बुद्ध का संदेश
बांसी। थाना कोतवाली बांसी पुलिस द्वारा जिला बदर अभियुक्त अरबाज शाह पुत्र मटू उर्फ मोहम्मद इरशाद निवासी मोहल्ला ईशानगर, थाना कोतवाली बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की गई।रविवार को थाना कोतवाली बांसी पुलिस द्वारा जिलाधिकारी द्वारा पारित जिला बदर आदेश की तामील के लिए अभियुक्त के निवास स्थान पर जाकर तलाश एवं सत्यापन किया गया। मौके पर अभियुक्त घर पर मौजूद नहीं मिला तथा उसके मकान पर ताला बंद पाया गया। अभियुक्त के मकान पर ताला बंद होने के कारण जिला बदर आदेश की प्रति को नियमानुसार मकान के ऐसे सहज दृश्य एवं प्रमुख स्थान पर, जहां से सामान्य रूप से आने-जाने वाले व्यक्तियों को आदेश की जानकारी हो सके, गवाहों के समक्ष चस्पा किया गया।साथ ही स्थानीय ग्राम/मोहल्ले में तथा अभियुक्त के घर के आसपास नियमानुसार मुनादी कराकर उपस्थित लोगों एवं स्थानीय जनमानस को अभियुक्त के विरुद्ध पारित जिला बदर आदेश के अनुसार जनपद सिद्धार्थनगर की सीमा से छह माह की अवधि के लिए जिला बदर किए जाने तथा उक्त अवधि में जनपद की सीमा में प्रवेश/निवास न करने संबंधी आदेश से विधिवत अवगत कराया गया।थाना कोतवाली बांसी पुलिस द्वारा जिला बदर आदेश की प्रभावी तामील एवं अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अभियुक्त की गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। जनपद की सीमा में अभियुक्त की उपस्थिति पाए जाने पर जिला बदर आदेश के उल्लंघन के संबंध में नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।जिला बदर कार्रवाई में कोतवाली बांसी प्रभारी निरीक्षक महेन्द्र प्रताप चतुर्वेदी, उपनिरीक्षक शम्स जावेद खान, उपनिरीक्षक छोटेलाल यादव, आरक्षी मनोज यादव, आरक्षी रितेश सिंह, महिला आरक्षी अंजली यादव और महिला आरक्षी सरिता शामिल रहे।
