ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मारपीट के आरोपी को सजा, एक हजार रुपये का जुर्माना
दैनिक सत्ता मंत्र
खेसरहा। जनपद सिद्धार्थनगर में अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के उद्देश्य से चलाए जा रहे श्ऑपरेशन कन्विक्शनश् अभियान के तहत थाना खेसरहा पुलिस एवं जिला मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते मारपीट के एक पुराने मामले में आरोपी को न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर उन्हें दंडित कराने की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में वर्ष 2014 के मुकदमा संख्या 58/2014, वाद संख्या 1461/2014, धारा 323 व 504 भारतीय दंड संहिता से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएम) बांसी श्री धर्मेन्द्र कुमार भारती की अदालत ने अभियुक्त परमात्मा उर्फ जुगानी पुत्र तुलसीराम, निवासी कठमोरवा, थाना खेसरहा, जनपद सिद्धार्थनगर को दोषी करार दिया। न्यायालय ने अभियुक्त को न्यायालय उठने तक के साधारण कारावास तथा 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस की ओर से प्रभावी पैरवी किए जाने के कारण अभियोजन पक्ष अपना पक्ष मजबूती से प्रस्तुत करने में सफल रहा। इस मामले में जिला मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक संदीप सिंह तथा थाना खेसरहा के न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी रामकिशुन की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिनके प्रयासों से अभियुक्त को सजा दिलाई जा सकी। पुलिस अधिकारियों ने इसे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान की एक और महत्वपूर्ण सफलता बताया।
